भारत के पाँच दशक के संसदीय इतिहास में तीन बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है.
संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान में है जिसे अनुच्छेद 108 के नाम से जाना जाता है.
इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी क़ानून या विधेयक को राज्यसभा की मंज़ूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के ज़रिए उसे पारित कराया जा सकता है.
1. 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए पं, जवाहरलाल नहेरू के
समय
2. 1978 में बैकिंग सेवा आयोग विधेयक के
लिए मोरारजी देसाई के समय
3. 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयेक
(पोटा) अटलबिहारी वाजपेयी के समय
GK
Trick –
दहेज बैंक में पिटा
Explanation
–
दहेज – दहेज विरोधी अधिनियम (1961)
बैंक – बैकिंग सेवा आयोग विधेयक (1978)
पिटा – पोटा (आतंकवाद विरोधी विधेयक) (2002)
अन्य महत्वपूर्ण GK-